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रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट के बैंक, डीमैट खाते कुर्क करने का आदेश

रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट के जुर्माने का भुगतान नहीं करने को लेकर सेबी ने कुर्की नोटिस जारी किया।

Last Updated- December 02, 2024 | 10:50 PM IST
SEBI

बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को 26 करोड़ रुपये का बकाया वसूलने के लिए रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट के बैंक खातों के साथ-साथ शेयरों और म्युचुअल फंड खातों को कुर्क करने का आदेश दिया।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इससे पहले 14 नवंबर को रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (अब आरबीईपी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड) को एक नोटिस भेजा था और रिलायंस होम फाइनैंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के मामले में धन की हेराफेरी से संबंधित मामले में इकाई को 15 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने को कहा था।

रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट के जुर्माने का भुगतान नहीं करने को लेकर सेबी ने कुर्की नोटिस जारी किया। बाजार नियामक ने लंबित बकाया राशि की वसूली के लिए कंपनी के बैंक, डीमैट खातों और म्युचुअल फंड फोलियो को कुर्क करने का आदेश दिया है।

नोटिस के अनुसार, रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट पर 26 करोड़ रुपये का बकाया है, जिसमें ब्याज और वसूली लागत शामिल है। नोटिस के अनुसार, सेबी ने कहा कि यह मानने के लिए पर्याप्त कारण हैं कि चूककर्ता बैंक खातों और डीमैट खातों या म्युचुअल फंड फोलियो में प्रतिभूतियों का निपटान कर सकता है और इसलिए देय राशि की वसूली में देरी या बाधा उत्पन्न होगी।

इसलिए सेबी ने सभी बैंकों, डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड से कहा कि वे खातों से किसी भी तरह की निकासी की अनुमति न दें। पिछले सप्ताह, नियामक ने कंपनी से धन के अवैध निकासी पर 78 करोड़ रुपये की कुल बकाया राशि वसूलने के लिए तीन कंपनियों को

कुर्की नोटिस भेजे थे। ये कंपनियां हैं आधार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन एग्री सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और मोहनबीर हाई-टेक बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड।

First Published - December 2, 2024 | 10:50 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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