केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मसौदा राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक, 2023 जारी कर दिया है। इसमें 1948 के फार्मेसी अधिनियम को निरस्त करने और भारतीय फार्मेसी परिषद की जगह एक राष्ट्रीय आयोग बनाने का प्रावधान प्रस्तावित है।
मंत्रालय ने इस विधेयक को 14 नवंबर को अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है और इस पर लोगों की राय मांगी है। यह कानून फॉर्मेसी काउंसिल आफ इंडिया की जगह लेगा।
प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य एक फार्मेसी शिक्षण प्रणाली बनाना है जो गुणवत्तापूर्ण और किफायती फार्मेसी या फार्मास्युटिक शिक्षा तक पहुंच को सुगम बनाए।
मसौदा विधेयक में उच्च नैतिक मानकों और फार्मेसी संस्थानों को पारदर्शी बनाने और निश्चित समय पर समीक्षा का प्रावधान है।
नए फॉर्मेसी आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। इसमें एक चेयरपर्सन के साथ 13 पूर्व अधिकारी और 14 अंशकालिक सदस्य होंगे।