दिल्ली उच्च न्यायालय ने जीएमआर समूह के नेतृत्व वाली दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डायल) को गाजियाबाद के हिंडन हवाईअड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों के संचालन को चुनौती देने वाली उसकी याचिका पर कोई अंतरिम राहत देने से सोमवार को इनकार कर दिया।
हालांकि उच्च न्यायालय ने डायल की याचिका की सुनवाई करने पर सहमति जताई है और केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई मार्च के अंत में होगी।
डायल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि केंद्र ने गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से वाणिज्यिक उड़ानों के संचालन की अनुमति देकर विमानन नीति का उल्लंघन किया है।