दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल में कहा कि ‘अगली कोविड महामारी’ अभी खत्म नहीं हुई है। उच्च न्यायालय ने नमूने एकत्र करने, केंद्रों और परिवहन नीति के लिए केंद्र सरकार की तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है।
न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया ने कहा कि यह आशा है कि इस संबंध में कदम उठाए जाएंगे और प्रोटोकॉल लागू होंगे, लेकिन फिर भी संबंधित अधिकारियों को इसे रिकॉर्ड पर लाना चाहिए।
न्यायाधीश ने कहा, ‘यह देखते हुए कि अगली कोविड महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और वास्तव में, समुदाय के बीच सक्रिय है। आज खबरों के अनुसार, 30 मई, 2023 की बैठक के बाद उठाए गए कदमों को लेकर कोई कमी है, तो यह एक गंभीर मुद्दा है।’
अदालत के 28 मई के आदेश में कहा गया, ‘आज की तारीख में समुदाय में कोविड-19 के सक्रिय होने की व्यापक रिपोर्ट के मद्देनजर निश्चित रूप से यह अत्यावश्यक है। इसलिए, प्रतिवादी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उपायों को निश्चित रूप प्रदान करें ताकि ये एसओपी लागू हो सकें और बैठक में जो भी निर्णय लिया गया था, वह अपने उचित निष्कर्ष पर पहुंच सके।’