उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बकाया बिजली बिलों के भुगतान के लिए अब तक की सबसे बड़ी राहत योजना शुरू की है। योजना का उद्देश्य छोटे दुकानदारों व घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया बिलों के भुगतान में सहूलियत देना है। पहली बार उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ब्याज व सरचार्ज माफी के साथ मूलधन में भी छूट दे रहा है।
सोमवार से शुरू हुई बिजली बिल राहत योजना 28 फरवरी तक चलेगी और इसे बकाया बिल में अब तक की सबसे बड़ी छूट बताया जा रहा है। पावर कारपोरेशन बिजली बिल के सरचार्ज व बकाए पर लगने वाले ब्याज में शत प्रतिशत की छूट दे रहा है। वहीं पहली बार मूलधन में 25 फीसदी की भारी छूट दी जा रही है। इस योजना का लाभ दो किलोवाट तक विद्युत भार वाले घरेलू उपभोक्ता ही उठा सकेंगे वहीं एक किलोवाट लोड के कनेक्शन वाले दुकानदार भी इसमें शामिल किए गए हैं। उपभोक्ताओं को बकाया बिलों को छोटी-छोटी किस्तों में भी भरने की सुविधा दी जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को पंजीकरण ऑनलाइन या बिजली खंड कार्यालय में कराना होगा।
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पावर कारपोरेशन अधिकारियों ने बताया कि 31 दिसंबर तक पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज व ब्याज में पूरा एवं मूल बिल के बकाए में 25 फीसदी की छूट मिलेगी। इसके बाद जनवरी में 20 फीसदी व फरवरी में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को मूलधन में 15 फीसदी की छूट मिल सकेगी। पंजीकरण के दौरान 2000 रुपये जमा कराने होंगे और उपभोक्ता के लिए बकाया बिल भुगतान के कई विकल्प होंगे जिसमें एक का चयन करना होगा।
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि बिजली बिल राहत योजना में कभी बिल जमा न करने वाले, लंबे समय से नहीं जमा करने वालो व बिजली चोरी के समाधान वाले उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। साथ ही बढ़े हुए बिलों को भी औसत खपत के आधार पर समायोजित कर योजना का लाभ दिया जाएगा। पावर कारपोरेशन चेयरमैन डॉ आशीष कुमार गोयल ने विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से गांवों में भी उपभोक्ताओं तक इस योजना की जानकारी पहुंचाने व बकायेदारों का पंजीकरण कराने को कहा है।