दिल्ली की एक अदालत आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर 1 अगस्त को अपना फैसला सुना सकती है। पूजा खेडकर पर धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगला ने बुधवार को खेडकर की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। खेडकर के वकील का दावा है कि उनकी क्लायंट को गिरफ्तारी का खतरा है।
अदालत में सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष और यूपीएससी के वकील ने खेडकर की याचिका का विरोध किया और कहा कि उन्होंने “व्यवस्था को धोखा दिया है”। यूपीएससी के वकील ने अदालत से कहा, “पूजा खेडकर ने कानून और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। उनके द्वारा कानून का दुरुपयोग करने की संभावना अभी भी है। वह साधन संपन्न है।”