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सांसद निधि से होने वाले कार्यों पर नहीं मिलेगी GST छूट, सरकार ने संसद समिति को दी जानकारी

सरकार ने संसद की समिति को बताया कि एमपीएलएडी योजना से संबंधित कार्यों पर जीएसटी से छूट देने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है और टैक्स जारी रहेगा।

Last Updated- August 05, 2025 | 10:06 PM IST
Income Tax
प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने संसद की वित्त समिति को बताया है कि वर्तमान में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलएडी) योजना  के धन के उपयोग पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मंत्रालय ने संसदीय समिति को बताया, ‘वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में एमपीएलएडी फंड के उपयोग पर जीएसटी दरों के हिसाब से कर लगता है। जीएसटी परिषद की सिफारिश के आधार पर जीएसटी दरों और छूट का प्रावधान किया गया है, जो वैधानिक निकाय है। इस समय एमपीएलएडी फंड के अपयोग पर जीएसटी से छूट दिए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।’

इसके पहले संसद की समिति ने मंत्रालय पर दबाव डाला था कि वह एमपीएलएडी योजना से जीएसटी हटाने के लिए वित्त मंत्रालय के समक्ष मामला उठाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करे, जिससे सांसदों के फंड की इस योजना का असर बढ़ सके। 

संसद की समिति ने कहा था, ‘समिति ने पाया कि यह योजना पवित्र मकसद से चलाई जा रही है और जीएसटी के तहत इस पर भारी बोझ पड़ रहा है। साथ ही फंड की मौजूदा राशि भी इच्छित उद्देश्य पूरी करने के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि एक प्रस्ताव तैयार किया जाए और एमपीएलएडी से जीएसटी हटाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के समक्ष रखा जाए, जिससे योजना का असर बढ़ाया जा सके।’

First Published - August 5, 2025 | 10:05 PM IST

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