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Morbi Bridge Incident: ओरेवा समूह को प्रत्येक मृतक के परिजन को 10 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश

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भाषा
Last Updated- February 22, 2023 | 6:32 PM IST

गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार को घड़ी निर्माता कंपनी ओरेवा समूह को मोरबी झूला पुल हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को 10 लाख रुपये और प्रत्येक घायल को दो लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा चार हफ्तों के अंदर अदा करने का निर्देश दिया।

इसी कंपनी के पास पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी थी। मुख्य न्यायाधीश सोनिया गोकणी और न्यायमूर्ति संदीप भट्ट ने कंपनी को अंतरिम मुआवजा अदा करने का निर्देश दिया।

अदालत ने आदेश दिया कि प्रत्येक घायल व्यक्ति को अंतरिम मुआवजे के रूप में दो लाख रुपये अदा किया जाएं। गौरतलब है कि राज्य के मोरबी शहर में मच्छु नदी पर स्थित झूला पुल पिछले साल 30 अक्टूबर को टूट गया था।

इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई और 56 अन्य घायल हो गये थे। मंगलवार को, ओरेवा समूह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों और घायलों को अंतरिम मुआवजा के रूप में कुल पांच करोड़ रुपये अदा करने की उच्च न्यायालय के समक्ष एक पेशकश की थी। हालांकि, अदालत ने कहा था कि कंपनी द्वारा पेशकश किया गया मुआवजा न्यायसंगत नहीं है।

First Published : February 22, 2023 | 3:27 PM IST