उच्चतम न्यायालय ने वाणिज्यिक वाहन चालकों को राहत देने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में बुधवार को कहा कि हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) का लाइसेंस धारक व्यक्ति 7,500 किलोग्राम तक के वजन वाला परिवहन वाहन चला सकता है।
प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का यह फैसला लाइसेंसिंग विनियमों पर स्पष्टता प्रदान करता है और उम्मीद है कि यह फैसला बीमा कंपनियों को दुर्घटनाओं में शामिल चालकों के लाइसेंस के प्रकार के आधार पर दावों को खारिज करने से रोकेगा।