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LMV लाइसेंस धारक 7,500 किलोग्राम तक वजन वाले परिवहन वाहन चला सकेंगे: न्यायालय

उच्चतम न्यायालय का बड़ा फैसला: एलएमवी लाइसेंस धारक चला सकेंगे 7,500 किलोग्राम तक का परिवहन वाहन

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भाषा   
Last Updated- November 06, 2024 | 11:54 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने वाणिज्यिक वाहन चालकों को राहत देने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में बुधवार को कहा कि हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) का लाइसेंस धारक व्यक्ति 7,500 किलोग्राम तक के वजन वाला परिवहन वाहन चला सकता है।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का यह फैसला लाइसेंसिंग विनियमों पर स्पष्टता प्रदान करता है और उम्मीद है कि यह फैसला बीमा कंपनियों को दुर्घटनाओं में शामिल चालकों के लाइसेंस के प्रकार के आधार पर दावों को खारिज करने से रोकेगा।

First Published : November 6, 2024 | 11:54 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)