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सरकार ने CJI को EC चयन प्रक्रिया से बाहर करने वाला विधेयक पेश किया; विपक्ष का विरोध

विधेयक में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री की तीन सदस्यीय समिति का प्रस्ताव किया गया है

Last Updated- August 10, 2023 | 10:58 PM IST
election commission

सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल करने का प्रावधान है।

विपक्ष ने विधेयक पेश करने का विरोध किया और सरकार पर भारत के चुनाव आयोग (ECI) की स्वतंत्रता को खत्म करने और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश को कमजोर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।

मार्च में, सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था कि जब तक कि संसद मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति पर कानून नहीं बना लेती तब तक चयन पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल होने चाहिए।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (सेवा की नियुक्ति शर्तें और कार्यकाल) विधेयक, 2023 पेश किया। विधेयक में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री की तीन सदस्यीय समिति का प्रस्ताव किया गया है जिसे प्रधानमंत्री नामित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मार्च के आदेश से पहले, भारत के राष्ट्रपति ने सरकार की सलाह पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की थी।

अगले साल की शुरुआत में ईसीआई में एक जगह खाली हो जाएगी। क्योंकि चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे 14 फरवरी को 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ऑफिस छोड़ देंगे। आने वाले महीनों में, चुनाव आयोग अक्टूबर की शुरुआत में पांच राज्यों – तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनावों की घोषणा करेगा। वह संभवतः मार्च की पहली छमाही तक 2024 के लोकसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करेगा।

वकील प्रशांत भूषण ने कहा, उनके विचार में, संविधान पीठ के फैसले को नकारने के लिए सरकार द्वारा लाया गया विधेयक, “EC की नियुक्ति को नियंत्रित करना” चाहता है और “असंवैधानिक होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि EC की नियुक्ति सरकारी नियंत्रण से बाहर रहनी चाहिए”। भूषण ने कहा कि इसे रद्द किये जाने की संभावना है क्योंकि यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होगा।

कांग्रेस महासचिव (संगठन) के सी वेणुगोपाल ने इसे “चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली बनाने का ज़बरदस्त प्रयास” कहा। उन्होंने इसे “असंवैधानिक, मनमाना और अनुचित विधेयक करार दिया, जिसका उनकी पार्टी विरोध करेगी।” दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रस्तावित समिति पीएम के नियंत्रण में होगी। केजरीवाल ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, “यह चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करेगा” क्योंकि नियुक्ति समिति में “दो भाजपा और एक कांग्रेस सदस्य” होंगे और “जाहिर तौर पर चयनित चुनाव आयुक्त भाजपा के प्रति वफादार होंगे”।

सीपीआई (M) के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि यह विधेयक दिल्ली सरकार की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकारने के बाद आया है। उन्होंने कहा, “मोदी सरकार ने अब एक और संविधान पीठ के फैसले को कमजोर कर दिया है।”

First Published - August 10, 2023 | 10:58 PM IST

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