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FIU-इंडिया ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज Binance पर ठोका 18.82 करोड़ रुपये का जुर्माना, कहा- आरोप सिद्ध

Binance के लिखित और मौखिक सबमिशन पर विचार करने के बाद, FIU-IND के डायरेक्टर ने उपलब्ध रिकॉर्ड पर आधारित मटेरियल के आधार पर पाया कि बाइनेंस के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए हैं।

Last Updated- June 20, 2024 | 11:56 AM IST
Govt has taken action against 17 Crypto exchanges for GST evasion: MoS Finance

FIU-IND imposes penalty on Binance: फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND) ने दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस (Binance) पर 18.82 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना भारत में मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक नियमों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है।

मई 2024 में, Binance ने भारत में अपना ऑपरेशन फिर से शुरू करने के लिए FIU के साथ रजिस्ट्रेशन कराया था। फिर से रजिस्ट्रेशन इसलिए- क्योंकि वित्तीय निगरानी संस्था द्वारा दिसंबर 2023 में इसे और अन्य आठ विदेशी एक्सचेंजों को भारतीय नियमों का उल्लंघन करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

FIU-IND ने कहा- Binance के खिलाफ आरोप सिद्ध

गुरुवार को FIU द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया, ‘बाइनेंस के लिखित और मौखिक सबमिशन पर विचार करने के बाद, FIU-IND के डायरेक्टर ने उपलब्ध रिकॉर्ड पर आधारित मटेरियल के आधार पर पाया कि बाइनेंस के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए हैं।’

नोटिफिकेशन में आगे कहा गया, ‘इसके अलावा, बाइनेंस को मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की रोकथाम और आतंकवाद को जा रही फंडिंग का मुकाबला करने (AMLCFT) के लिए 2002 के मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम (PMLA) के चैप्टर IV के तहत उल्लिखित दायित्वों (outlined obligations) के साथ-साथ 2005 के PMLA रिकॉर्ड नियमों (PMLA नियम) के तहत सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश भी जारी किए गए हैं।’

क्या है Binance का मामला

दिसंबर में Binance को भारत में संचालन से रोक दिया गया था क्योंकि उसने भारत के लोकल नियमों का पालन नहीं किया था। यह कार्रवाई उन विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों पर वित्तीय निगरानी संस्था की कार्रवाई का हिस्सा थी जो देश में बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे थे।

भारत में वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि क्रिप्टो एक्सचेंजों, को FIU के साथ एक रिपोर्टिंग यूनिट के रूप में रजिस्टर्ड होना जरूरी है और देश के मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक नियमों के तहत अनिवार्य दायित्वों का पालन करना होता है।

हालांकि बाइनेंस ने FIU के साथ रजिस्ट्रेशन करा लिया है, वह पिछले गैर-अनुपालन (non-compliances) के लिए जुर्माना चुकाने के बाद ही ऑपरेशन फिर से शुरू कर सकता है। अब यह जुर्माना 18.82 करोड़ रुपये तय किया गया है।

FIU ने दिसंबर 2023 में स्थानीय नियमों का पालन न करने के लिए 9 विदेशी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। वित्तीय निगरानी संस्था ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (IT Ministry) से इन एक्सचेंजों की ऑनलाइन पहुंच को रोकने करने के लिए भी कहा था।

First Published - June 20, 2024 | 11:35 AM IST

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