सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राजमार्ग की बोली लगाने वालों के लिए कोविड से जुड़े तरलता के उपबंधों को एक साल और बढ़ा दिया है। हालांकि विशेषज्ञों ने गैर गंभीर कंपनियों के उतरने पर चिंता जताई है।
बिज़नेस स्टैंडर्ड को 4 मई के पत्र की समीक्षा करने पर जानकारी मिली कि मंत्रालय ने 31 मार्च, 2023 तक लागू इन उपबंधों को एक और साल के लिए बढ़ा दिया है।
यह छूट जून, 2020 में लागू की गई थी और फिर इनमें नियमित रूप से संशोधन होता रहा। इन संशोधनों में सड़क के ठेकेदारों को काम पूरा करने के लिए मासिक रूप से भुगतान, समयसीमा में छूट आदि थीं। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक अब ऐसा कदम उठाने की जरूरत नहीं है।