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कलकत्ता हाई कोर्ट ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलने में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

न्यायालय ने कार्यपालिका के विशेषाधिकार को उजागर करने के लिए बम्बई का नाम बदलकर मुंबई किये जाने का हवाला दिया।

Last Updated- September 29, 2024 | 8:18 AM IST
Calcutta High court
Representative Image

कलकत्ता उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर सर्किट पीठ ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम बदलने के सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा है कि यह कार्यपालिका का विशेषाधिकार है।

केंद्र सरकार ने 13 सितंबर को पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया था। न्यायमूर्ति रवि कृष्ण कपूर और प्रसेनजीत बिस्वास की पीठ ने नाम बदलने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह कार्यपालिका का विशेषाधिकार है।

न्यायालय ने कार्यपालिका के विशेषाधिकार को उजागर करने के लिए बम्बई का नाम बदलकर मुंबई किये जाने का हवाला दिया। याचिकाकर्ता अधिवक्ता पी. मोहन लाल ने बाद में याचिका वापस ले ली।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था, ‘‘जहां पहले का नाम औपनिवेशिक विरासत वाला था, वहीं श्री विजयपुरम (नया नाम) भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मिली जीत और इसमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की अद्वितीय भूमिका को दर्शाता है।’’

First Published - September 29, 2024 | 8:18 AM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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