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ED मामले में तो मिली जमानत मगर CBI केस का क्या? सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद क्या जेल से बाहर आएंगे CM केजरीवाल

ED बनाम केजरीवाल मामले की सुनवाई करते हुए SC ने आदेश देते हुए कहा, 'यह देखते हुए कि जीवन के अधिकार का संबंध है।हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत का निर्देश देते हैं।

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रत्न शंकर मिश्र   
Last Updated- July 12, 2024 | 12:20 PM IST

Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED बनाम केजरीवाल मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा, ‘यह देखते हुए कि जीवन के अधिकार का संबंध है और चूंकि मामला बड़ी बेंच को भेजा गया है, हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं।’

मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच कर रही थी। मामला सुनते समय CM केजरीवाल की ED द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर बेंच ने कहा कि केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में उठाए गए कुछ कानूनी सवालों पर सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच (larger bench) द्वारा विचार करने की जरूरत है। ऐसे में कोर्ट ने इसे बड़ी पीठ के पास भेजते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करना उचित समझा।

बड़ी बेंच पर जाएगा मामला

जैसा कि आज दो जजों की बेंच ने कहा कि केजरीवाल का ED के खिलाफ गिरफ्तारी का मामला बड़ी बेंच को जाएगा, तो इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जल्द ही तीन जजों की बेंच गठित करेंगे। मामले की सुनवाई अब दो के बजाय तीन जजों की बेंच करेगी। केजरीवाल को तब तक के लिए जमानत दे दी गई है। अब उनकी इस मामले में गिरफ्तारी होगी या जमानत पर रहेंगे, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ही करेगी।

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने अपने आदेश में कहा, इस तथ्य को देखते हुए कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। अरविंद केजरीवाल को 90 दिनों तक जेल का सामना करना पड़ा और एक बड़ी पीठ द्वारा गहन विचार की जरूरत है, हम निर्देश देते हैं कि अरविंद केजरीवाल को मामले के संबंध में अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए।

क्या सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद जेल से निकल पाएंगे CM केजरीवाल

आज भले ही ED बनाम केजरीवाल की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी हो मगर आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले यानी 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा भी सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी गई थी और कहा गया था कि ED की तरफ से CM केजरीवाल के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं पेश किया गया।

जमानत का आदेश पब्लिश होने से पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट की वैकेशनल बेंच ने 25 जून को जमानत पर स्टे लगा दिया था और उसी दिन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने केजरीवाल को अपने गिरफ्त में ले लिया था। CBI ने भी CM केजरीवाल को शराब नीति मामले में केजरीवाल को भ्रष्टाचार निरोधक कानून (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया था।

अब बात आ रही है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट से CM केजरीवाल को राहत मिल गई है मगर CBI भी उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे में क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से बाहर निकल पाएंगे। तो इसका उत्तर है नहीं। केजरीवाल CBI की कस्टडी में अभी रहेंगे। जबतक कि CBI मामले में भी कोर्ट से जमानत नहीं मिल जाती है।

क्यों ED ने किया था CM केजरीवाल को गिरफ्तार

गौरतलब है कि CM केजरीवाल को दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में 21 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया था। ED ने केजरीवाल पर आरोप लगाया गया था कि कुछ शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए 2021-22 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में खामियां पैदा करने के लिए मनीष सिसोदिया और अन्य सहित आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं द्वारा एक आपराधिक साजिश रची गई थी।

First Published : July 12, 2024 | 11:46 AM IST