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जेल में ही रहेंगे अरविन्द केजरीवाल, हाई कोर्ट ने कहा-‘ट्रायल कोर्ट ने बेल देते हुए नहीं किया विवेक का इस्तेमाल’

निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था।

Last Updated- June 25, 2024 | 10:40 PM IST
Delhi High Court

Delhi Excise scam: दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले (excise policy scam) से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर मंगलवार को रोक लगा दी।

जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि निचली अदालत प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उसके समक्ष पेश की गई सामग्री का उचित आकलन करने में विफल रही और उसने आम आदमी पार्टी (AAP) नेता की जमानत याचिका पर फैसला करते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया।

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि निचली अदालत को ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। पीठ ने कहा, ‘‘विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है।’’

निचली अदालत ने केजरीवाल को दे दी थी जमानत

निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था।

ईडी (ED) ने अगले दिन उच्च न्यायालय का रुख किया और दलील दी कि निचली अदालत का आदेश ‘‘त्रुटिपूर्ण, एकतरफा और गलत’’ था तथा निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे।

सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी आम आदमी पार्टी

आम आदमी पार्टी (AAP) ने मंगलवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अधीनस्थ अदालत की ओर से दी गई जमानत पर हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक से असहमत है और इसे सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में चुनौती देगी।

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए आप ने कहा कि वह शीर्ष अदालत का रुख करेगी। पार्टी ने कहा, ‘‘हम दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से असहमत हैं। हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।’’

First Published - June 25, 2024 | 3:37 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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