अगर आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो इससे आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के नोटिफिकेशन के मुताबिक, 31 मार्च से पहले पैन-आधार लिंक करवाना अनिवार्य है, जो लोग ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड को इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा।
बता दें कि साल 2022 में CBDT ने अपने नियमों में बदलाव किए थे, जिसमें पैन को आधार से लिंक करवाने का भी नियम था।
सरकार भी सभी लोगों से पैन-आधार लिंक करने का आग्रह कर रही है जिससे कि भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत न हो।
अगर आप पहले ही अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर चुके हैं तो ऐसे चेक कर सकते हैं अपना स्टेट्स…
-आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं इसे चेक करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
-वेबसाइट पर आपको Know your PAN का ऑप्शन शो हो रहा होगा। इस पर क्लिक करके एक नई विंडो ओपन होगी। यहां आपको अपना नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जैसी जरूरी जानकारियां भरना होंगी।
-डिटेल्स फिल करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP को सब्मिट करते ही आपकी स्क्रीन पर पैन नंबर, नाम, सिटिजन, वार्ड नंबर और रिमार्क आ जाएगा। रिमार्क में आपके पैन कार्ड के स्टेट्स के बारे में लिखा होगा।
Attention Taxpayers!
PAN-Aadhaar linking deadline is approaching!
Please do link PAN & Aadhaar before 31.03.2023 to avoid consequences.
Refer to FAQ regarding procedure to link PAN with Aadhaar: https://t.co/ybqXCAmZcV pic.twitter.com/zyFXtdmnQ2— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 9, 2023
SMS के जरिए भी चेक कर सकते हैं आधार-पैन का लिंकिंग का स्टेट्स
-सबसे पहले अपने मैसेज बॉक्स में जाकर UIDPAN < 12 digit Aadhaar number> < 10 digit Permanent Account
Number or PAN> टाइप करें।
-इसके बाद इन डिटेल्स को 567678 या 56161 पर सैंड करें।
-सर्वर से मैसेज रिसीव होने का इंतजार करें।
-अगर आपका पैन-आधार लिंक होगा तो आपके नंबर पर ये मैसेज आएगा- “Aadhaar…is already associated with PAN (number) in ITD database. Thank you for using our services.”
-यदि पैन-आधार लिंक नहीं होगा तो ये मैसेज दिखाई देगा- “Aadhaar…is not associated with PAN (number) in ITD database.”
जानें कितने तक का लग सकता है जुर्माना
जिन लोगों ने अपना पैन-आधार नंबर से 31 मार्च से पहले नहीं जोड़ा होगा उनका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा।
इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, एक नाम पर 2 पैन कार्ड बनवाना भी गैरकानूनी है। अगर किसी के पास दो पैन कार्ड है तो उसे लौटाने की भी आखिरी तारिख 31 मार्च है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के मुताबिक, पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर इसका इस्तेमाल करना वर्जित है। अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उस व्यक्ति पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है। साथ ही सजा का भी प्रावधान है।