facebookmetapixel
Advertisement
बॉन्ड यील्ड में गिरावट से बैंकों को होगा फायदा, Q1 में ट्रेजरी मुनाफा बढ़ने की उम्मीदFiscal Deficit: अप्रैल-मई में सरकार का राजकोषीय घाटा 12 गुना बढ़ा, RBI डिविडेंड के बावजूद बढ़ा दबावRBI FSR: मार्च में बैंकों का एनपीए घटकर 0.4% पर, कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा फंसे कर्ज का दबावअर्थव्यवस्था मजबूत, पर मॉनसून और पश्चिम एशिया संकट से अब भी जोखिमडिबेंचर धारकों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति गठित, नियमों की होगी समीक्षाSEBI AIF Rules: निवेशकों के अधिकार बढ़ाने की तैयारी, संबंधित पक्षों के सौदों पर 75% मंजूरी का प्रस्तावCrude Oil Outlook: दूसरी छमाही में कच्चा तेल औसतन 72 डॉलर रहने के आसार: बोफाकोविड के बाद सेंसेक्स की सबसे खराब पहली छमाही, मिड-स्मॉलकैप बने निवेशकों का सहारादुबई रियल एस्टेट में सुस्ती के बीच FY27 में डैन्यूब की नजर 4 अरब डॉलर की परियोजनाओं परARAI ने बदला फैसला, ऑटो पीएलआई स्कीम में अब पूरे साल लागू होगी एक ही विनिमय दर

ग्राहक ले पाएंगे मनचाहे नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड

Advertisement

Credit card network: बैंकिंग नियामक ने कार्ड जारी करने वालों और नेटवर्कों को ऐसा कोई समझौता करने से रोक दिया है, जिसके कारण ग्राहक दूसरे नेटवर्क की सेवाएं नहीं उठा पाते।

Last Updated- March 06, 2024 | 11:49 PM IST
Credit Card

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को निर्देश दिया कि क्रेडिट कार्ड लेते समय ग्राहकों को यह चुनने की छूट दी जाए कि वे किस नेटवर्क का कार्ड लेना चाहते हैं। बैंकिंग नियामक ने कार्ड जारी करने वालों और नेटवर्कों को ऐसा कोई समझौता करने से रोक दिया है, जिसके कारण ग्राहक दूसरे नेटवर्क की सेवाएं नहीं उठा पाते।

आरबीआई ने कहा, ‘कार्ड जारी करने वाले अपने पात्र ग्राहकों को कार्ड जारी करते समय विभिन्न कार्ड नेटवर्कों में से चुनने का विकल्प देंगे।’ जहां तक मौजूदा कार्डधारकों का सवाल है तो उन्हें कार्ड के नवीकरण यानी रीन्युअल के समय यह विकल्प दिया जाएगा। नियामक का यह निर्देश छह महीने बाद यानी 6 सितंबर से प्रभावी होगा।

आरबीआई द्वारा अधिकृत कार्ड नेटवर्कों में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प, डायनर्स क्लब इंटरनैशनल लिमिटेड, मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड, नैशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया-रुपे और वीजा वर्ल्डवाइड प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

हालांकि आरबीआई ने यह साफ नहीं किया है कि ये निर्देश को-ब्रांडेड कार्ड पर भी लागू होंगे अथवा नहीं। कोई बैंक अपने ग्राहकों को किसी भी नेटवर्क का कार्ड दे सकता है। मगर कुछ को-ब्रांडेड कार्ड भी होते हैं, जो केवल एक ही प्लेटफॉर्म पर पेश किए जाते हैं।

निजी क्षेत्र के एक बैंक के कार्ड प्रमुख ने कहा, ‘जिस तरह से सर्कुलर लिखा गया है उसके मुताबिक हरेक कार्ड में कम से कम दो नेटवर्क अवश्य होने चाहिए। साथ ही उस कार्ड के लिए किया गया समझौता किसी खास नेटवर्क तक सीमित नहीं हो सकता।’

उन्होंने कहा, ‘को-ब्रांडेड कार्ड केवल एक ही नेटवर्क के साथ जारी किए जाते हैं। कई बार नेटवर्क हम ही चुनते हैं और कुछ मामलों में कारोबारी लिहाज से फैसले किए जाते हैं। ऐसे में हम स्थिति स्पष्ट करने की मांग करेंगे।’

अमेरिकन एक्सप्रेस पर इस सर्कुलर का असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें कहा गया है, ‘जो कंपनियां अपने अधिकृत कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करती हैं, वे इस सर्कुलर के दायरे से बाहर हैं।’ नए प्रावधान उन पर लागू होंगे, जिनके द्वारा 10 लाख से अधिक कार्ड सक्रिय हैं।

एचडीएफसी बैंक, एसबीआई कार्ड, आईसीआईसीआई बैंक, ऐक्सिस बैंक सहित 12 कंपनियों के पास 10 लाख से अधिक सक्रिय कार्ड हैं। येस सिक्योरिटीज के अनुसंधान प्रमुख एवं लीड एनालिस्ट शिवाजी थपलियाल ने कहा, ‘आरबीआई की मंशा एनपीसीआई द्वारा समर्थित देसी कार्ड नेटवर्क रुपे को आगे बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय कार्ड नेटवर्कों के वर्चस्व को तोड़ने का मौका देना है।’

Advertisement
First Published - March 6, 2024 | 11:16 PM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement