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प्रत्येक राज्य में चार सदस्यीय GST अपीलीय न्यायाधिकरण गठित करने की तैयारी: अधिकारी

Last Updated- March 15, 2023 | 6:06 PM IST
SBI report on GST Rate Cuts

माल एवं सेवा कर (GST) के संबंध में विवाद समाधान प्रक्रिया को कारगर बनाने और इसमें तेजी लाने के लिए प्रत्येक राज्य में चार सदस्यीय अपीलीय न्यायाधिकरण (GST appellate tribunal) स्थापित करने का प्रस्ताव है।

एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक राज्य अपीलीय न्यायाधिकरण में दो तकनीकी सदस्य (केंद्र और राज्यों से एक-एक अधिकारी) और दो न्यायिक सदस्य होंगे। दो सदस्यों वाली एक खंडपीठ – एक तकनीकी और एक न्यायिक – अपीलों पर फैसला करेगी।

अधिकारी ने कहा कि प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक राज्य अपीलीय न्यायाधिकरण में दो खंडपीठ होंगी और इस तरह ये अधिक अपीलों से निपटने में सक्षम होंगी। उन्होंने बताया कि एक राष्ट्रीय अपीलीय न्यायाधिकरण भी होगा, जिसे दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। इसमें एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य शामिल होंगे।

अधिकारी के अनुसार, ”अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के संबंध में राज्यों की टिप्पणियां आई हैं। केंद्र और राज्य के कर अधिकारियों के बीच आगे चर्चा होगी और उसके बाद जीएसटी कानून में संशोधन को संसद की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।”

First Published - March 15, 2023 | 6:06 PM IST

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