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सरकार का बड़ा कदम, स्टेनलेस स्टील और एल्युमीनियम बर्तनों के लिए ISI मार्क अनिवार्य

BIS के अनुसार, आदेश में ऐसे किसी भी स्टेनलेस स्टील या एल्युमीनियम बर्तनों के विनिर्माण, आयात, बिक्री, वितरण, भंडारण या प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है जिन पर BIS मानक चिह्न

Last Updated- July 05, 2024 | 2:12 PM IST
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सरकार ने स्टेनलेस स्टील और एल्युमीनियम के रसोई के बर्तनों का राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य कर दिया है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी और कहा यह कदम उपभोक्ता सुरक्षा तथा उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने 14 मार्च को गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी कर रसोई के इन बर्तनों के लिए आईएसआई मार्क अनिवार्य कर दिया था। बीआईएस ने भारतीय मानक संस्थान (आईएसआई) चिह्न को निर्धारित किया है। यह उत्पाद की गुणवत्ता तथा सुरक्षा का आश्वासन देता है।

बीआईएस के अनुसार, आदेश में ऐसे किसी भी स्टेनलेस स्टील या एल्युमीनियम बर्तनों के विनिर्माण, आयात, बिक्री, वितरण, भंडारण या प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है जिन पर बीआईएस मानक चिह्न न हो।

बयान में कहा गया, आदेश का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो उपभोक्ता सुरक्षा तथा उत्पाद अखंडता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह कदम बीआईएस द्वारा रसोई के सामान के लिए हाल ही में तैयार किए गए व्यापक मानकों के अनुरूप है, जिसमें स्टेनलेस स्टील के लिए आईएस 14756:2022 और एल्युमीनियम के बर्तनों के लिए आईएस 1660:2024 शामिल हैं। मानकों में सामग्री की आवश्यकताएं, डिजाइन विनिर्देश और प्रदर्शन मापदंड शामिल होते हैं।

सरकार ने कहा कि इस कदम से उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा और विनिर्माता सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।

First Published - July 5, 2024 | 2:12 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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