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सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20 के लिए डिमांड नोटिस जारी करने की समयसीमा बढ़ाई

वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 30 जून 2024 है।

Last Updated- December 29, 2023 | 1:07 PM IST
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माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों को वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के वार्षिक रिटर्न में विसंगतियों के लिए ‘मांग नोटिस’ जारी करने के लिए दिया गया समय बढ़ा दिया गया है। सरकार ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए समयसीमा 30 अप्रैल 2024 तक और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी।

इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 30 जून 2024 है। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि यह विस्तार वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए कर देनदारियों की वसूली के लिए आदेश जारी करने से संबंधित है।

इससे पहले भी सरकार ने इन वर्षों के लिए समयसीमा में बदलाव किया है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 की गई थी।

वहीं वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 30 जून 2024 की गई।

First Published - December 29, 2023 | 1:07 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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