केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) किराए से होने वाली आय पर लगने वाले टीडीसी से छूट की सीमा 1.20 लाख रुपये से बढ़कर 2 लाख रुपये कर सकता है। यानी किराए से होने वाली दो लाख तक की आय पर हो सकता है टीडीएस नहीं काटा जाए।
सीबीडीटी का यह कदम अपनी संपत्ति को किराए पर देकर कमाई करने वाले व्यक्ति या फिर कंपनियों के लिए राहत देने वाला साबित होगा। हाल-फिलहाल 1.2 लाख रुपये से अधिक किराया देने वाले किसी व्यक्ति या फिर पेशेवर को टीडीएस काटना पडता है।
वर्तमान में किसी व्यक्ति को या फिर कंपनी को अपनी जमीन या फिर भवन किराए पर देने से होने वाली आय पर क्रमश: 15 व 20 फीसदी कर देना पड़ता है, जबकि मशीनें, प्लांट या फिर उपकरण किराए पर देने से होने वाली आय के लिए यह लिमिट 10 फीसदी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 2008 के आम बजट में आयकर की सीमा बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये किए जाने के बाद किराए से होने वाली आय की भी सीमा बढ़ाना जरूरी हो गया था।