वित्त मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) को कौशल यानी स्किल और किस्मत के खेल की श्रेणियों में वर्गीकृत करने और अलग-अलग दर से माल एवं सेवा कर (GST) लगाने पर विचार कर रहा है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
ऐसे ऑनलाइन गेम जहां जीत-हार का फैसला किसी निश्चित परिणाम पर निर्भर है या उसकी प्रकृति सट्टेबाजी या जुए की है, वहां 28 प्रतिशत की दर से GST लगेगा।
कौशल वाले ऑनलाइन गेम पर 18 प्रतिशत से कम टैक्स लगाया जा सकता है। ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने के बारे में अंतिम फैसला GST परिषद मई या जून में होने वाली अपनी अगली बैठक में करेगी।
अधिकारी ने यहां संवाददाताओं से कहा, “सभी ऑनलाइन गेम किस्मत पर आधारित नहीं हैं, या सट्टेबाजी या जुए की प्रकृति के नहीं हैं। वित्त मंत्रालय परिषद के समक्ष अपनी राय रखेगा।”
उन्होंने कहा कि कौशल आधारित और किस्मत पर आधारित खेल के बीच अंतर करना होगा। इस समय ऑनलाइन गेमिंग पर 18 प्रतिशत GST लगता है। टैक्स ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल द्वारा लिए जाने वाले कुल शुल्क पर लगाया जाता है।
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के ग्रुप ने पिछले साल दिसंबर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ऑनलाइन गेमिंग पर GST को लेकर एक रिपोर्ट सौंपी थी। हालांकि, इस बारे में अंतिम फैसला GST परिषद को लेना है।