विमानन नियामक (DGCA) ने सोमवार को संकटग्रस्त गो फर्स्ट को अगले आदेश तक टिकटों की बुकिंग और बिक्री तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है।
सूत्रों के हवाले से पता चला है कि DGCA ने विमान नियम, 1937 के प्रावधानों के तहत गो फर्स्ट को एक सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय तरीके से सेवा के ऑपरेशन को जारी नहीं रख पाने के चलते कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
इससे पहले, एयरलाइन ने 15 मई तक टिकटों की बिक्री को सस्पेंड कर दिया था और 12 मई तक उड़ानें रद्द कर दी थीं। गो फर्स्ट ने नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के सामने स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही (voluntary insolvency resolution proceedings) के लिए एक याचिका दायर की है, जिसको लेकर अभी कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है और फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है।
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बता दें कि एयरलाइन को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से टिकटों की बुकिंग और बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है।
एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपना जवाब देने के लिए कहा गया है। उसके द्वारा दिए गए जवाब के आधार पर उसके एयर ऑपरेटर्स सर्टिफिकेट (AOC) को जारी रखने पर फैसला लिया जाएगा।