सूचीबद्ध कंपनियों को जल्द ही संबंधित पक्षों के लेनदेन (आरपीटी) के लिए सख्त खुलासा नियमों का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच ने शुक्रवार को घोषणा की कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फोरम (आईएसएफ) से स्वीकृत नए मानकों को जल्द ही अधिसूचित और नियमों में शामिल किया जाएगा।
नए आरपीटी खुलासा मानकों के तहत कंपनियों को आरपीटी के लिए ऑडिट समितियों और शेयरधारकों से मंजूरी लेते वक्त ज्यादा विस्तृत जानकारी मुहैया कराने की जरूरत होगी। आरपीटी सूचीबद्ध कंपनियों और संबंधित इकाइयों या प्रवर्तक समूह सदस्यों से जुड़ी फर्मों के बीच लेनदेन से जुड़े होते हैं।
इस तरह के लेनदेन में पारदर्शिता और भरोसा सुनिश्चित करने के लिए अक्सर शेयरधारक और ऑडिट समिति की मंजूरी लेने की जरूरत होती है। बुच ने कहा, ‘उद्योग जगत ने स्वयं न्यूनतम खुलासे तय कर दिए हैं। कंपनियों को ये खुलासे आरपीटी के अनुमोदन के समय ऑडिट समिति और शेयरधारकों दोनों के समक्ष करने होंगे।