भारतीय दीवाला और ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड ने गुरुवार को दीवाला कार्यवाही से गुजर रही कंपनी के लिए सूचना ज्ञापन में सभी आवंटियों का विवरण शामिल करना अनिवार्य कर दिया है, भले ही उन्होंने समाधान पेशेवर को दावा प्रस्तुत नहीं किया हो।
ऐसे सभी आवंटी, जिनके नाम कंपनी के रिकॉर्ड में हैं, या रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के रिकॉर्ड में हैं, उनका उल्लेख करना होगा। यह सभी घर खरीदारों के लिए उचित और न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। आईबीबीआई ने कहा कि जिन मामलों में ये विवरण कंपनी के सूचना ज्ञापन में शामिल हैं, समाधान योजना में ऐसे आवंटियों के साथ व्यवहार का प्रावधान होना चाहिए। दिवाला नियामक ने कहा, ‘यह संशोधन सभी घर खरीदारों के उचित और न्यायसंगत व्यवहार को सुनिश्चित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और योजना के कार्यान्वयन के दौरान अनिश्चितता या विवादों से बचने के लिए किया गया है।’