Ola cabs to provide refund option to consumers: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने राइडिंग सर्विस प्रोवाइडर ओला कैब्स को निर्देश दिया है कि वह उपभोक्ताओं को रिफंड के लिए उनकी पसंद का तरीका चुनने का विकल्प प्रदान करे। CCPA ने कहा कि शिकायत निवारण प्रक्रिया के दौरान कंज्यूमर चाहे डायरेक्ट बैंक खाते में रिफंड की मांग करें या कूपन के रूप में—ओला कैब्स को उसी रूप में रिफंड देना होगा।
CCPA की मुख्य आयुक्त निधि खरे (CCPA Chief Commissioner Nidhi Khare) ने ओला को यह भी निर्देश दिया कि वह अपनी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी ऑटो राइड्स के लिए उपभोक्ताओं को बिल, रसीद या चालान उपलब्ध कराए।
यह कदम तब उठाया गया जब अथॉरिटी ने देखा कि जब भी ओला ऐप पर उपभोक्ता कोई शिकायत दर्ज करता है, तो ओला बिना किसी सवाल के रिफंड पॉलिसी के तहत केवल एक कूपन कोड जारी करता है। इसका उपयोग अगली राइड यानी नेक्स्ट बुकिंग के लिए किया जा सकता है। लेकिन उपभोक्ता को बैंक खाते में रिफंड या कूपन के बीच स्पष्ट विकल्प नहीं दिया जाता था।
उपभोक्ता मामले मंत्रालय की एक बयान के अनुसार, यह देखा गया कि ओला की यह पॉलिसी उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करता है और बिना सवाल रिफंड पॉलिसी का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि कंपनी इस सुविधा का उपयोग केवल दूसरी राइड के लिए प्रोत्साहित करे।
प्राधिकरण ने यह भी देखा कि अगर उपभोक्ता ऐप पर बुक की गई ऑटो राइड के लिए बिल (invoice) तक पहुंचने का प्रयास करता है, तो ‘ऑटो सेवा शर्तों में बदलाव’ के कारण कोई ग्राहक चालान (customer invoice) उपलब्ध नहीं कराया जाता है।
विज्ञप्ति में कहा गया, ‘बिना बिल, चालान या रसीद जारी किए गए सामान या सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत ‘अनुचित व्यापार व्यवहार’ (unfair trade practice) माना जाता है।’
इस साल 9 अक्टूबर तक ओला कैब्स के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर कुल 2,061 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें ज्यादातर शिकायतें बुकिंग के समय से ज्यादा किराया और उपभोक्ताओं को राशि वापस न करने की थीं।
CCPA ने कहा, ‘अपने नियामक हस्तक्षेप (regulatory intervention) के माध्यम से, CCPA यह सुनिश्चित करने में लगा रहा है कि ओला उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बनाए गए कानूनी ढांचे का पालन करे।’
यह तब हो रहा है जब ओला ग्रुप की कंपनियों पर नियामकीय दबाव बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते, CCPA ने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार प्रथाओं (unfair trade practices) के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। CCPA ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि HCH पर लिस्टेड कंपनी यानी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के खिलाफ उपभोक्ता शिकायतों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई थी।