बंबई उच्च न्यायालय ने गेटवे टर्मिनल्स इंडिया के खिलाफ 170 करोड़ रुपये के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विवाद में वसूली की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) को दी गई लाइसेंस फीस पर कंपनी को इनपुट टैक्स क्रेडिट देने से मना करने के बाद यह विवाद हुआ था।
कारोबारियों को अपनी बाहरी आपूर्ति पर देनदारी के मुकाबले खरीद पर दिए गए कर को समायोजित करने के लिए जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की व्यवस्था की गई है। आईटीसी से मना करने पर लंबी अवधि वाली इंफ्रास्ट्रक्चर और कंसेशन एग्रीमेंट के तहत काम करने वाली कंपनियों की लागत काफी बढ़ सकती है।
जस्टिस जीएस कुलकर्णी और आरती साठे के खंडपीठ ने 4 फरवरी के एक अंतरिम आदेश में कर विभाग से कहा कि वह 4 मार्च, 2026 को अगली सुनवाई तक कंपनी के खिलाफ वसूली संबंधी कोई कदम न उठाए।