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एयरलाइन कंपनी Indigo को बड़ा झटका! इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लगाया ₹944.2 करोड़ का जुर्माना

इंडिगो ने कहा कि उसे पूरा विश्वास है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पारित आदेश कानून के अनुरूप नहीं है और यह गलत है।

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दीपक पटेल   
Last Updated- March 30, 2025 | 8:17 PM IST

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए Indigo पर 944.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एयरलाइन ने रविवार को यह जानकारी दी और इस आदेश को “गलत समझ” के कारण बताया। एयरलाइन को डिपार्टमेंट से यह नया आदेश शुक्रवार को मिला। इंडिगो का शुद्ध घाटा 2020-21 और 2021-22 में क्रमशः 5,829.7 करोड़ और 6,171 करोड़  रहा, जो कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों के कारण हुआ।

बीएसई (BSE) को दी गई जानकारी में, एयरलाइन ने कहा, “यह आदेश इस गलत समझ पर आधारित है कि कंपनी द्वारा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (अपील) के समक्ष सेक्शन 143 (3) के तहत मूल्यांकन आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज हो गई है, जबकि यह अभी चल रहा है और अंतिम फैसले के लिए लंबित है।” हालांकि, कंपनी ने मामले के विवरण पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

इंडिगो ने कहा कि उसे पूरा विश्वास है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पारित आदेश कानून के अनुरूप नहीं है और यह गलत है। कंपनी ने कहा, “इसलिए, कंपनी इसका विरोध करेगी और उक्त आदेश के खिलाफ उचित कानूनी कदम उठाएगी। अतः इस आदेश का कंपनी के वित्तीय स्थिति, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।”

विमानन विश्लेषण फर्म सिरियम के अनुसार, इंडिगो अभी प्रति सप्ताह लगभग 15,914 सेवाएं संचालित करती है, जो पिछले पांच सालों में 41.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाती है। एयरलाइन के पास वर्तमान में घरेलू यात्री बाजार में 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है।

First Published : March 30, 2025 | 8:17 PM IST