विमानन कंपनी गो फर्स्ट (Go First) द्वारा दिवाला आवेदन करने और उड़ानों को निलंबित किए जाने के बाद देश के विमानन नियामक ने गो फर्स्ट को विस्तृत पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत करने के लिए 30 दिन तक का समय दिया है।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने 8 मई को गो फर्स्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। 10 मई को राष्ट्रीय कंपनी कानून पंचाट (NCLT) ने विमानन कंपनी की स्वैच्छिक दिवाला याचिका स्वीकार कर ली थी।
विमानन कंपनी ने डीजीसीए के नोटिस के अपने जवाब में बुधवार को कहा था कि विस्तृत पुनर्गठन योजना तैयार करने के लिए स्थगन अवधि का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
इस पर DGCA ने विमानन कंपनी को 30 दिन के भीतर स्थायी रूप से पुनरुद्धार परिचालन के लिए व्यापक योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
डीजीसीए ने बयान में कहा है कि विमानन कंपनी को परिचालन के स्थायी पुनरुद्धार के लिए संचालन योग्य विमानों की उपलब्धता, अधिकारियों, पायलटों और अन्य कर्मियों, रखरखाव की व्यवस्था, फंडिंग/कार्यशील पूंजी, पट्टादाताओं और वेंडरों के साथ इंतजाम आदि की स्थिति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।