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EPF ई-नॉमिनेशन: अब घर बैठे बदलें अपना नॉमिनी, बिना कंपनी की अनुमति के ऐसे करें अपडेट

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EPF खाते में ई-नॉमिनेशन अपडेट करना अब बेहद आसान है। आप इसे बिना एम्प्लॉयर से पूछे घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं

Last Updated- March 10, 2026 | 7:57 PM IST
EPFO

EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) खाताधारकों के लिए नॉमिनी अपडेट करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। अक्सर हम निवेश और बचत पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन नॉमिनी जैसी जरूरी जानकारी को अपडेट करना भूल जाते हैं। आपकी मेहनत की कमाई सही हाथों में पहुंचे, इसके लिए EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने ई-नॉमिनेशन की सुविधा दी है।

खास बात यह है कि इसके लिए आपको न तो दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत है और न ही अपने एम्प्लॉयर से अनुमति लेने की। आप घर बैठे इसे ऑनलाइन बदल सकते हैं।

नॉमिनी अपडेट करना क्यों है जरूरी?

भविष्य निधि का पैसा केवल बचत नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच है। खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में PF बैलेंस, उस पर मिलने वाला ब्याज, पेंशन लाभ और ‘एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस’ (EDLI) के तहत मिलने वाला बीमा कवर नॉमिनी को ही दिया जाता है।

जीवन में शादी, बच्चे या किसी अन्य व्यक्तिगत बदलाव के कारण नॉमिनी बदलना जरूरी हो जाता है। अगर नॉमिनी की जानकारी पुरानी है, तो क्लेम सेटलमेंट में कानूनी अड़चनें आ सकती हैं और परिवार को पैसों के लिए भटकना पड़ सकता है।

नए नॉमिनेशन से पुराना होता है रद्द

ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया में एक अहम बात ध्यान रखने वाली है। जब भी आप पोर्टल पर नया नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं, तो वह पिछले सभी नॉमिनेशन को अपने आप रद्द कर देता है। इसलिए अगर आप एक से ज्यादा लोगों (जैसे पत्नी और बच्चे) को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो नए फॉर्म में उन सभी की जानकारी एक साथ भरनी होगी।

Also Read: NPS Calculation: ₹2.5 करोड़ के फंड के साथ ₹100,000 की पेंशन, कितना करना होगा मंथली निवेश

ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए जरूरी शर्तें

ई-नॉमिनेशन शुरू करने से पहले अपनी ‘चेकलिस्ट’ तैयार कर लें। आपके पास ये चीजें होनी चाहिए:

  • सक्रिय UAN नंबर जो आधार से लिंक हो।
  • आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर (OTP के लिए)।
  • EPF प्रोफाइल पर आपकी फोटो और पता अपडेट होना चाहिए।
  • नॉमिनी का आधार नंबर, बैंक खाता और IFSC कोड।
  • नॉमिनी की एक स्कैन की हुई फोटो।

कैसे बदलें अपना नॉमिनी: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

  1. लॉगिन करें: सबसे पहले EPFO के ‘Member e-Sewa’ पोर्टल पर जाएं और अपने UAN व पासवर्ड से लॉगिन करें।
  2. ई-नॉमिनेशन चुनें: होम पेज पर ‘Manage’ टैब के अंदर ‘E-nomination’ विकल्प पर क्लिक करें।
  3. डिटेल भरें: अपनी प्रोफाइल चेक करने के बाद ‘Enter new nomination’ पर क्लिक करें। यहां ‘Family Declaration’ में बताएं कि नॉमिनी परिवार का हिस्सा है या नहीं।
  4. नॉमिनी की जानकारी: अब नॉमिनी का नाम, आधार, जन्मतिथि और बैंक डिटेल्स भरें। उनकी फोटो भी अपलोड करें।
  5. हिस्सेदारी तय करें: अगर आप एक से ज्यादा नॉमिनी जोड़ रहे हैं, तो यह साफ लिखें कि किसे कितने प्रतिशत (%) हिस्सा मिलेगा।
  6. ई-साइन (e-Sign): सारी जानकारी भरने के बाद ‘Save’ करें और आधार आधारित OTP के जरिए ‘e-Sign’ प्रक्रिया पूरी करें। इसके बाद आपकी नई नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

कौन बन सकता है नॉमिनी?

नियमों के अनुसार, परिवार के सदस्यों में पति/पत्नी, बच्चे और निर्भर माता-पिता शामिल होते हैं। कुछ स्थितियों में मृतक बेटे की विधवा या उसके बच्चे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यदि किसी सदस्य का कोई परिवार नहीं है, तो वह किसी अन्य व्यक्ति को भी नामांकित कर सकता है।

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First Published - March 10, 2026 | 7:17 PM IST

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