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Byju’s: NCLT ने AGM पर रोक नहीं लगाई, रवींद्रन पर HC में 2 महीने बाद सुनवाई

बैजूस के चार निवेशकों के एक समूह ने एनसीएलटी (बेंगलूरु पीठ) के समक्ष कंपनी के प्रबंधन के खिलाफ उत्पीड़न व कुप्रबंधन का मामला दायर किया है।

Last Updated- March 28, 2024 | 11:41 PM IST
Court rejects NCLAT order stopping bankruptcy proceedings against Byju's न्यायालय ने Byju's के खिलाफ दिवाला कार्यवाही रोकने वाले NCLAT के आदेश को किया खारिज

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के बेंगलूरु पीठ ने ‘थिंक एंड लर्न’ की 29 मार्च को बुलाई गई असाधारण आम बैठक (एजीएम) पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ‘थिंक एंड लर्न’ के पास बैजूस ब्रांड का स्वामित्व है। हाल ही में 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर के राइट्स इश्यू के बाद संकटग्रस्त शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाने के लिए ईजीएम बुलाई गई है।

बैजूस के चार निवेशकों के एक समूह ने एनसीएलटी (बेंगलूरु पीठ) के समक्ष कंपनी के प्रबंधन के खिलाफ उत्पीड़न व कुप्रबंधन का मामला दायर किया है। इसमें मुख्य कार्य अधिकारी बैजूस रवींद्रन सहित संस्थापकों को बाहर करने और एक नया निदेशक मंडल नियुक्त करने की अपील की गई है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वह रवींद्रन को बाहर करने के निवेशक समूह के प्रयासों से जुड़े मामले पर दो महीने बाद ही विचार करेगा।

याचिका पर टाइगर ऐंड आउल वेंचर्स सहित अन्य शेयरधारकों के समर्थन के साथ-साथ चार निवेशकों प्रोसस, जनरल अटलांटिक, सोफिना और पीक-15 द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। एनसीएलटी ने 27 फरवरी के एक अंतरिम आदेश में कहा था कि राइट्स इश्यू के जरिये कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि को एक अलग ‘एस्क्रो’ खाते में रखा जाना चाहिए और मामले का निपटारा होने तक वापस नहीं लिया जाना चाहिए।

First Published - March 28, 2024 | 11:41 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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