भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य कारोबारियों को सालाना रिटर्न में संशोधन या अपडेट करने पर राहत दी है। हालांकि इसके लिए कारोबारियों को फीस देनी होगी। अभी तक खाद्य कारोबारी यानी फूड बिजनेस ऑपरेटर (FBO) को 31 मई तक सालाना रिटर्न में संशोधन/अपडेट करने की अनुमति थी। कोई भी निर्माता और आयातक खाद्य कारोबारी इस समय तक रिटर्न में संशोधन कर सकता था और इसके बाद संशोधन की अनुमति नहीं थी। लेकिन कारोबारी इस महीने से रिटर्न में नये नियमों के तहत संशोधन कर सकेगा। यह संशोधन वर्ष 2022-23 के रिटर्न से प्रभावी होगा।
दो बार कर सकते हैं रिटर्न में संशोधन
FSSAI ने सालाना रिटर्न में संशोधन के संबंध में एक आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया कि अब FBO सालाना रिटर्न में 31 मई के बाद भी संशोधन या अपडेट कर सकते हैं। संशोधन सिर्फ दो बार किया जा सकता है और इसके लिए फीस देनी होगी। 31 मई के बाद पहला संशोधन 3 महीने के भीतर यानी 31 अगस्त तक किया जा सकता है। इसके लिए एक साल की लाइसेंस फीस जीएसटी के साथ देनी होगी।
दूसरा संशोधन तीन महीने के बाद यानी संबंधित वित्त वर्ष में एक सितंबर से 31 मार्च तक किया जा सकेगा। इसके लिए कारोबारियों को दो साल की लाइसेंस फीस जीएसटी के साथ भरनी होगी। जो कारोबारी विलंब शुल्क के साथ 31 मई के बाद सालाना रिटर्न दाखिल करते हैं, उन्हें एक बार ही 31 मार्च तक रिटर्न में संशोधन करने की अनुमति होगी। इन कारोबारियों को दो साल की लाइसेंस फीस जीएसटी के साथ भरनी होगी।
अगले वर्ष के 31 मार्च के बाद मूल सालाना रिटर्न दाखिल करने वाले कारोबारियों को रिटर्न में संशोधन या अपडेट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उदाहरण के तौर अगर कोई कारोबारी 2022-23 के लिए सालाना रिटर्न देरी के कारण एक अप्रैल 2024 को दाखिल करता है, जबकि इसके लिए रिटर्न दाखिल करने की तिथि 31 मई 2023 थी।
ऐसे में खाद्य कारोबारी को रिटर्न में संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी। सालाना रिटर्न में संशोधन का यह नियम वर्ष 2022-23 के रिटर्न से और इसी महीने से लागू से प्रभावी हो गया है।