सरकार एक सप्ताह के भीतर सोशल मीडिया कंपनियों सहित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शिकायतें दर्ज कराने के लिए पोर्टल शुरू कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि इसके लिए तीन समितियां बनाई गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शनिवार को हाल ही में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के तहत तीन शिकायत अपील समितियां (जीएसी) अधिसूचित किया है। यह विचार अदालतों के अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए आया है।
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के मुख्य कार्याधिकारी राजेश कुमार (गृह मंत्रालय), सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नीति और प्रशासन प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव विक्रम सहाय, कविता भाटिया, साइंटिस्ट जी और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त सचिव रैंक के अधिकारी पदेन अध्यक्ष के रूप में समितियों का नेतृत्व करेंगे।
समितियां वर्चुअल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेंगी, जिसमें अपील दाखिल करने से लेकर समिति के निर्णय तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल रहेगी। समिति 30 दिनों के भीतर समाधान का प्रयास करेगी। जीएसी की आवधिक समीक्षा और जीएसी के आदेशों की रिपोर्टिंग भी प्रक्रिया का हिस्सा होगी। अपील डब्ल्यू डब्ल्यू डबल्यू डॉट जीएसी डॉट जीओवी डॉट इन पर की जा सकती है, जिसके आने वाले सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि, तकनीकी व्यवस्था के लिए आवश्यक समय के कारण समितियां 1 मार्च से पूरी तरह से क्रियान्वित
होंगी।
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आईटी नियम, 2021 में 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सामग्री से संबंधित शिकायतों पर निर्णय लेने के लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता है। जून में मंत्रालय ने एक जीएसी का प्रस्ताव दिया था, जो शिकायत अधिकारियों के निर्णयों को रद्द कर सकता था। संशोधन पर सार्वजनिक परामर्श में बड़ी तकनीकी कंपनियों ने जीएसी के बारे में आपत्तियां व्यक्त की थीं।