नए नियमों को अंतिम रूप देने के लिए सेबी ने अपनी प्राथमिक बाजार परामर्श समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर लोगों से टिप्पणी मांगी है।
सेबी ने कहा कि पीएमएसी एक विशेषग्य समूह द्वारा इस संबंध में दिए गए सुझावों को पहले ही संग्यान में ले चुकी है। समूह की स्थापना नियमन बनाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा के लिए की गई थी।
समूह गठित करने का अन्य उद्देश्य कर्मचारी कल्याण न्यासों की संरचना, खुलासा आदि के संबंध में उठाई गई चिंताओं को दूर करना था ताकि नियमों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।
सेबी ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि लोग पीएमएसी की सिफारिशों पर 5 दिसंबर तक अपनी राय दे सकते हैं।
इससे पहले, उद्योग मंडलों ने सेबी द्वारा इस साल की शुरआत में ईसॉप दिशानिर्देशों के संबंध में लगाई गई पाबंदियों पर चिंता जाहिर की थी।
नयी सिफारिशों के मुताबिक, कर्मचारी कल्याण न्यासों को कंपनी के शेयर लेने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते न्यास कंपनी के कर्मचारियों के लिए ईसॉप, ईएसपीएस :कर्मचारी शेयर खरीद स्कीम:, एसएआर :स्टाक एप्रिसिएशन राइट: और जनरल बेनीफिट स्कीम में से कोई स्कीम चला रहा हो।