मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट लोकेश कुमार शर्मा ने आरोपी हेमंत मान और सुनील कुमार की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि जांच शुरूआती चरण में है और किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है। इन दोनों को चार अन्य के साथ गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने कहा, चूंकि जांच अपने आप में शुरूआती अवस्था में है और अन्य सह आरोपी फरार हैं इसलिए मैं इसे आरोपी :हेमंत और सुनील को: इस चरण में जमानत देने का उपयुक्त मामला नहीं मानता हूं। इसलिए आवेदन को खारिज किया जाता है।
दोनों ने न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद अपनी जमानत याचिका दी थी।
अदालत ने इससे पहले आरोपी वीरेंद्र सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
फिलहाल गिरफ्तार किए गए सभी छह आरोपी हेमंत, सुनील, अरविंद कुमार, वीरेंद्र, योगेंद्र और शैलेंद्र तिहाड़ जेल में बंद हैं।
आरोपियों को 29 सितंबर को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वे परीक्षा में शामिल हो रहे थे।
पुलिस ने बताया कि वे परीक्षा के दौरान ताजा संचार उपकरण का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि उन लोगों के संपर्क में रह सकें जो उन्हें उत्तर बता रहे थे।
भाषा