देश के शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मुंबई स्थित एक जौहरी को 28 . 49 लाख रूपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है ताकि 12 साल पहले उनके दुकान से 6 . 8 किलोग्राम सोने के आभूषण की चोरी से हुए नुकसान की भारपाई हो सके ।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग :एनसीडीआरसी: ने भुगतान का निर्देश देते हुए कहा कि बीमा कंपनी द्वारा मुंबई के आभूषण व्यापारी चंपकलाल हंसराज शाह के दावे को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं था, खासतौर से जब सर्वेक्षक ने नुकसान का आकलन किया था ।
न्यायमूर्ति एस. सी. जैन की अध्यक्षता में पीठ ने बीमा कंपनी को यह भी बताया कि अगर वह सर्वेक्षक के निष्कर्ष संतुष्ट नहीं थी तो उसे दावे को खारिज करने से पहले एक अन्य सर्वेक्षक को नियुक्त करना चाहिए था ।
आयोग का फैसला 2003 में दायर की गई शाह की याचिका पर आया जिसमें आरोप लगाया गया कि बीमा कंपनी ने मनमाने ढंग से उसके दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि सोने के आभूषणों को सेंधमार रोधक तिजोरी में नहीं रखा गया था जबकि वह 1995 से हर साल बिना किसी समस्या के अपनी पॉलिसी का नवीकरण करा रहा था ।