सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री पोरिका बलराम नाईक ने आज लोकसभा को बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो : गृह मंत्रालय : की ओर से उपलब्ध कराये गये आंकडे बताते हैं कि 2011 में सिविल अधिकार संरक्षण कानून के तहत पुलिस ने 74 मामले दर्ज किये थे।
उन्होंने भूदेव चौधरी, मारोतराव सैनुजी कोवासे, बसुदेव आचार्य और पी करूणाकरण के सवालों के लिखित जवाब में बताया कि सिविल अधिकार संरक्षण कानून का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्र प्रशासनों की ओर से किया जाता है।