इस साल मई में छोटे और डिग्री कॉलेजों में अनिवार्य ई-एडमिशन संबंधी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को ओडिशा उच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दिया।
उच्च न्यायालय ने राज्य को पहले की तरह ही कॉलेजों में ई-एडमिशन और लिखित नामांकन दोनों जारी रखने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश वी गोपाला गोडवा और न्यायाधीश एसके मिश्रा ने बताया राज्य :सरकार: को तरीका खोजना चाहिए और दोनों के साथ काम करना चाहिए।
उच्च न्यायालय को ई-एडमिशन के विचार में कोई बुराई नजर नहीं आयी लेकिन वह कंप्यूटर की सुविधा के रूप में प्रणाली की अनिवार्य कार्यार्न्वयन के खिलाफ था और राज्य में इंटरनेट की सुविधा हरेक जगह पर नहीं है।
भाषा