न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार को शुक्रवार को अदालत को और याचिकाकर्ता केतन तिरोडकर को शनिवार तक सूची उपलब्ध कराने को कहा। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई की तारीख नौ दिसंबर को निर्धारित कर दी।
अदालत ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने 10 अप्रैल 2012 के पिछले आदेश के अनुरूप निर्धारित तारीख तक सूची उपलब्ध नहीं कराई तो वह अदालत की अवमानना के लिए राज्य के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
सरकारी वकील अरणा पाई ने कहा कि सूची तैयार है और सरकार अगले अवसर पर उसे सूची मुहैया कराएगी।