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बर्मा की शरणार्थी महिला से बलात्कार के दोषी व्यक्ति को 10 साल का कारावास

PTI

- November,19 2013 5:33 PM IST

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निवेदिता अनिल शर्मा ने विकासपुरी निवासी 43 वर्षीय रंजीत सिंह को कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसपर 60 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया।

उसने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह महिला को दिल्ली पीडि़त मुआवजा योजना के तहत उचित मुआवजा दे। यह योजना बलात्कार पीडि़ता को न्यूनतम दो लाख रूपये के मुआवजे का हकदार बनाती है।

पुलिस के अनुसार सिंह ने महिला से दो मार्च 2011 को बलात्कार किया था जब उसका पति कुछ समय के लिए घर से बाहर गया था और उसका बेटा बाहर खेल रहा था। महिला के घर का दरवाजा खुला था। महिला के पड़ोस में रहने वाला सिंह उसके घर में घुसा और उसके साथ बलात्कार किया।

भाषा

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