न्यायमूर्ति एस एस निज्जर और न्यायमूर्ति पी सी घोष ने सिन्हा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
न्यायालय ने कहा कि यह याचिका कई दृष्टि से विचार करने योग्य नहीं थी, बावजूद इसके न्यायालय ने इस पर सुनवाई का निर्णय इसलिए किया, क्योंकि इसमें एक बहुत ही उच्चपद पर नियुक्ति को चुनौती दी गयी थी।