एचपीसीए की बैठक आयोजित करने के फैसले को सही ठहराते हुए ठाकुर ने कहा कि उनकी याचिका पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार आफ सोसायटी को उसका क्षेत्राधिकार तय करने का निर्देश दिया था ऐसे में एचपीसीए प्रशासन को सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है।