जगतसिंहपुर जिला प्रशासन ने पोस्को द्वारा प्रस्तावित प्लांट के प्रवेश क्षेत्र बालीथूथा में फिर से धारा 144 को लागू कर दिया है।
जिला प्रशासन ने यह कदम प्लांट के सर्मथकों और विरोधियों के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए उठाया है।राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आने वाले 1 अप्रैल को संयंत्र का उद्धाटन करने की घोषणा की है। कं पनी को सरकार ने वन क्षेत्र के लिए अनारक्षित 512 एकड़ जमीन को उपलब्ध कराया है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि कंपनी के द्वारा शुरु किये जाने वाले प्लांट के लिए यह जमीन काफी कम है।
इस परियोजना के लिए 4,004 एकड़ जमीन की जरुरत है। इस जमीन में 3,566 एकड़ सरकार से और 438 एकड़ निजी क्षेत्र से प्राप्त की जाने वाली है। सरकार से प्राप्त होने वाली जमीन में भी 3,099 एकड़ जमीन वन क्षेत्र के अंदर आरक्षित है। इस जमीन को वनारक्षित जमीन से हटा कर पोस्कों को देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में इस मुद्दे पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और उम्मीद है कि आने वाले सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय इसका निर्णय भी सुना देगा।