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कस्टम कानून बताता है सेज को बाहरी इलाका

Last Updated- December 05, 2022 | 11:40 PM IST

डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में हमारी एक यूनिट है। हमें एक सेज डेवलपर ने निर्माण सामग्री मुहैया करवाने के लिए ऑडर दिया है।


उन चीजों को बनाने के लिए हम डयूटी पेमेंट पर इनपुट हासिल करना चाहते हैं, ताकि हम छह सितंबर, 2004 को जारी किए गए उत्पाद कर नोटिफिकेशन नंबर 212004 -सीई (एनटी) के तहत चुकाई गई डयूटी पर छूट हासिल कर सकें।


हमारे हिसाब से यह एक अच्छा विकल्प है क्योंकि हम डयूटी नहीं देते और हम सेनवैट क्रेडिट भी नहीं ले सकते। लेकिन हमारे डिवीजन का अस्सिटेंट कमिश्नर सेज नियमों के आधार पर हमें इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है। हमें कृपया अपनी राय बताएं?


सेज कानून, 2005 के सेक्शन 2 (एम) डॉमेस्टिक टैरिफ एरिया से सेज डेवलपरों के पास आने वाले सामानों को निर्यात के तौर पर ट्रीट करता है। इस कानून का सेक्शन  53 सेज को देसी कस्टम कानूनों से बाहर आने वाले इलाकों के तौर पर बताता है।


सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम की 27 दिसंबर 2006 को जारी की गई सर्कुलर संख्या 292006 के मुताबिक केंद्रीय उत्पाद कर नियम, 2002 का कहना है कि डीटीए से सेज तक पहुंचने वाला सामान किसी भी प्रकार के केंद्रीय उत्पाद कर के दायरे से बाहर होता है। इसी तरह, इस कानून के नियम संख्या 18 के मुताबिक अगर किसी व्यापारी ने सारी शर्तें पूरी की हैं, तो इन सप्लाइज पर हर तरह की छूट मिल सकती है।


इस सर्कुलर का यह भी कहना है कि केंद्रीय उत्पाद कर कानून, 1944 के नियम कायदे भी कुछ मामलों को भी शामिल किया जा सकता है। तो इस मामले में किसी तरह के शक रहने की जरूरत नहीं है। चूंकि आपके इलाके के अस्सिटेंट कमिश्नर की इस मामले में राय दूसरी है, इसलिए आप चाहें तो अपने इलाके कमिश्नर से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो शिकायत कमेटी या सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम से इस मामले में संपर्ककर सकते हैं।

First Published - April 23, 2008 | 11:28 PM IST

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