UP govt schemes: उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) शुरू की थी, जो जनवरी 2016 से लागू है। इस योजना के तहत, उन परिवारों को आर्थिक मदद दी जाती है, जिनके कमाने वाले सदस्य का निधन हो गया हो। इस योजना की आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन मोड में ही उपलब्ध है।
आइए, जानते हैं यूपी सरकार की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) के बारे में…
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) से नीचे आते हैं और जिनके मुख्य कमाने वाले सदस्य का निधन हो गया है।
आवेदन करने के लिए परिवार के मुखिया की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र या 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति योजना का लाभ नहीं ले सकते।
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पहले योजना के तहत ₹20,000 की मदद दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹30,000 कर दिया गया है।
शहरी क्षेत्रों में परिवार की सालाना आय ₹56,450 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में यह सीमा ₹46,080 तय की गई है।
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इस योजना का आवेदन केवल ऑनलाइन ही किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन की कोई सुविधा नहीं है।
यह योजना सिर्फ उन परिवारों के लिए है, जिनके मुख्य या अकेले कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो चुकी हो। आर्थिक मदद परिवार के अगले मुखिया को दी जाती है।
इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक परिवार को 30,000 रुपये का मुआवजा देगी। पहले यह राशि 20,000 रुपये थी। लेकिन 2013 के बाद इसे बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया। इस योजना का लाभ कोई भी व्यक्ति ले सकता है जो परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद परिवार का मुखिया बनने का पात्र हो। वह सरकार से इस योजना के तहत यह मुआवजा क्लेम कर सकता है।