facebookmetapixel
Magicbricks अपने प्रोडक्ट्स में AI बढ़ाएगा, अगले 2-3 साल में IPO लाने की भी तैयारीअनिश्चितता के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था लचीली, भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत: RBI गवर्नर9 महीनों में 61% की शानदार उछाल: क्या 2025 में चांदी सोने से आगे निकल जाएगी?Maruti Suzuki ने मानेसर प्लांट से J&K तक पहली बार 100 से ज्यादा कारों की डिलीवरी कर रचा नया इतिहासRBI e-Rupee: क्या होती है डिजिटल करेंसी और कैसे करती है काम?इन 15 स्टॉक्स में छिपा है 32% तक का मुनाफा! Axis Securities ने बनाया टॉप पिक, तुरंत चेक करें स्टॉक्स की लिस्टMarket This Week: बैंकिंग-मेटल स्टॉक्स से बाजार को बल, सेंसेक्स-निफ्टी 1% चढ़े; निवेशकों की वेल्थ ₹5.7 ट्रिलियन बढ़ीGST घटने का असर: इस साल दीवाली पर रिकॉर्ड कारोबार का अनुमान, कारोबारियों में जबरदस्त उत्साहअमेरिका से लेकर भारत तक, जानें किस देश की तिजोरी में है सबसे ज्यादा सोनादिल्ली में एक राइडर ने भरा ₹61,000 जुर्माना! बिना हेलमेट बाइक चलाना बन रहा महंगा सौदा

मोदी सरकार ने 68 लाख पेंशनर्स को दिया न्यू ईयर गिफ्ट; CPPS शुरू, अब किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे EPFO पेंशनधारक

सीपीपीएस के तहत, लाभार्थी किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे और पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

Last Updated- January 03, 2025 | 6:49 PM IST
EPFO Withdrawal Rules

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पेंशनधारक अब किसी भी बैंक से पेंशन निकल सकेंगे। ईपीएफओ ने देश भर में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) लागू करने का काम पूरा कर लिया है। श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इससे 68 लाख से अधिक पेंशनधारक लाभान्वित होंगे।

मंत्रालय ने कहा कि कि सीपीपीएस मौजूदा पेंशन वितरण प्रणाली से एक आदर्श बदलाव है, जो विकेन्द्रीकृत है। इसमें ईपीएफओ का प्रत्येक क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालय केवल तीन-चार बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करता है। सीपीपीएस के तहत, लाभार्थी किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे और पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। राशि जारी होने पर तुरंत जमा कर दी जाएगी।

बयान में कहा गया है कि जनवरी, 2025 से सीपीपीएस प्रणाली पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी तथा पेंशनधारकों के किसी अन्य स्थान पर जाने या उनके द्वारा अपना बैंक या शाखा बदलने के बावजूद पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे उन पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं।

Also read: Gold Evening Roundup: सोने में लगातार तीसरे दिन तेजी, भाव 1,300 रुपये से ज्यादा चढ़ा; आगे कैसी रहेगी चाल?

मंत्रालय ने बयान में कहा कि सीपीपीएस की पहली पायलट परियोजना पिछले साल अक्टूबर में करनाल, जम्मू और श्रीनगर क्षेत्रीय कार्यालयों में पूरी हो गयी थी। इसमें 49,000 से अधिक ईपीएस पेंशनधारकों को लगभग 11 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई थी।

बयान के अनुसार, दूसरी पायलट परियोजना नवंबर में 24 क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरू किया गया था, जहां 9.3 लाख से अधिक पेंशनधारकों को लगभग 213 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई। बयान में कहा गया कि पेंशन सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने दिसंबर में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत नए सीपीपीएस को पूर्ण स्तर पर लागू किया। दिसंबर, 2024 के लिए ईपीएफओ के सभी 122 पेंशन वितरण क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित 68 लाख से अधिक पेंशनधारकों को लगभग 1,570 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई।

First Published - January 3, 2025 | 6:49 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

संबंधित पोस्ट