New PAN Card Apply Online: पैन कार्ड (PAN) एक 10 अंकों की अल्फान्यूमेरिक पहचान संख्या है, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। यह आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने, बैंक खाता खोलने और शेयर बाजार में निवेश जैसी वित्तीय गतिविधियों के लिए जरूरी होता है। आजकल वित्तीय लेनदेन आसान और कानूनी रूप से सही तरीके से करने के लिए पैन कार्ड होना जरूरी है।
अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आपको तुरंत इसकी जरूरत है, तो आप आयकर विभाग की ई-पैन सेवा के जरिए कुछ ही मिनटों में इसे हासिल कर सकते हैं।
स्टेप 1: इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: ‘Quick Links’ सेक्शन में दिए गए ‘Instant e-PAN’ विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 3: ‘Get New e-PAN’ विकल्प चुनें।
स्टेप 4: अब अपना आधार नंबर भरें। ध्यान रहे कि आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए।
स्टेप 5: आधार से जुड़ा ओटीपी (OTP) डालकर वेरिफाई करें।
स्टेप 6: आधार से जुड़ी जानकारियां सिस्टम में अपने आप भर जाएंगी। इन्हें चेक करके ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 7: जानकारियां सही होने पर आपका ई-पैन कार्ड तुरंत बन जाएगा।
स्टेप 8: पैन नंबर और अन्य जानकारी आपको SMS और ईमेल के जरिए मिल जाएगी।
स्टेप 9: वेबसाइट पर दिए गए लिंक से आप अपना ई-पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
यह प्रक्रिया बेहद आसान और तेज है। ध्यान दें कि यह सुविधा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका आधार मोबाइल नंबर से लिंक है।
सरकार ने पैन कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आधार कार्ड अनिवार्य होगा। यानी अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप नया पैन कार्ड नहीं बनवा सकेंगे।
सरकार का कहना है कि यह कदम टैक्स व्यवस्था को मजबूत बनाने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उठाया गया है। इससे टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी और टैक्स देने वालों की पहचान ज्यादा सटीक हो सकेगी। इसलिए जिन लोगों के पास अब तक आधार कार्ड नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द बनवाना होगा।
पुराने पैन कार्ड धारकों को भी जरूरी काम करना होगा
जिनके पास पहले से पैन कार्ड है, उन्हें भी 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनका पैन 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। हालांकि लिंक कराने के बाद इसे दोबारा एक्टिव किया जा सकता है।
आयकर विभाग की जांच में सामने आया था कि कुछ लोग एक से ज्यादा पैन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे या किसी और के पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर टैक्स और जीएसटी से बचने की कोशिश कर रहे थे। मार्च 2024 तक भारत में 74 करोड़ से ज्यादा पैन कार्ड धारक थे, जिनमें से करीब 60.5 करोड़ ने अपना पैन आधार से लिंक कर लिया है।