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HRA Claim: माता-पिता के साथ रहने पर भी कर सकते है हाउस रेंट अलाउंस का दावा, आसान शब्दों में जानिए पूरा प्रोसेस

Last Updated- June 06, 2023 | 6:58 PM IST
In five years, the number of vacant houses came down by 12 percent to 6.27 lakh units.

परिवार के किसी सदस्य के नाम वाले घर में साथ रहते हुए HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस का दावा करने पर कोई रोक नहीं है। हालांकि, एचआरए की ऐसी कटौती का दावा करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए जानते है वो बातें क्या है।

यदि आपने इस वित्तीय वर्ष में पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old tax regime) का विकल्प चुना है और वर्तमान में अपने माता-पिता के घर में रह रहे हैं, तो भी आप मकान किराया भत्ते का दावा कर सकते हैं और किसी भी कानून का उल्लंघन किए बिना टैक्स बचा सकते हैं।

एचआरए या हाउस रेंट अलाउंस वेतनभोगी वर्ग (salaried class) को मिलने वाला सबसे आम भत्ता है। एचआरए उस कर्मचारी की टैक्स योग्य इनकम में से घर के लिए भुगतान किए गए किराए की कटौती की अनुमति देता है। इस तरह के HRA का दावा इन तीन बातों पर निर्भर है;

1. नियोक्ता (employer) से HRA के रूप में प्राप्त वास्तविक राशि।

2.बेसिक सैलरी का या 40 प्रतिशत, (दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई के मामले में 50%)

3. भुगतान किया जाने वाला वास्तविक किराया मूल वेतन के 10% से कम होना चाहिए।

वेद जैन एंड एसोसिएट्स के पार्टनर अंकित जैन कहते हैं, “किराए के मकान में रहने वाले लोग आसानी से इस कटौती का दावा कर सकते हैं, जो लोग अपने माता-पिता या परिवार के साथ रह रहे हैं उनके लिए स्थिति मुश्किल है। ऐसी स्थितियों में घर आमतौर पर परिवार के सदस्यों में से एक के नाम पर होता है, जबकि इनकम परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा अर्जित किया जाता है।”

क्लियरटैक्स ने समझाया, “चूंकि किराए का भुगतान मालिकों को किया जाता है, इसलिए संपत्ति का स्वामित्व आपके माता-पिता के पास होना चाहिए। यह आपके किसी एक या माता-पिता दोनों के स्वामित्व में हो सकता है। ऐसे में आप संयुक्त घर के स्वामित्व के मामले में माता-पिता में से किसी एक को, या माता-पिता के पास पैसा जमा कर सकते हैं, जो घर का कानूनी मालिक है। याद रखें कि आप इस संपत्ति के मालिक या सह-मालिक नहीं हो सकते क्योंकि आप खुद को भुगतान किए गए किराए पर कर छूट का दावा नहीं कर सकते।”

घर माता-पिता के नाम पर होना चाहिए

इसके अलावा आपके द्वारा भुगतान की गई किराये की आय को आपके आयकर रिटर्न में ‘इनकम फ्रॉम हॉउस प्रॉपर्टी’ के तहत रिपोर्ट किया जाना है। घर माता-पिता के नाम पर होना चाहिए।

कर्मचारी/व्यक्ति अपने माता-पिता को किराए का भुगतान कर सकते हैं और अगर उनके माता-पिता संपत्ति के मालिक हैं तो एचआरए कटौती का दावा कर सकते हैं। हालांकि, ऐसे परिदृश्य में जहां कर्मचारी अपने माता-पिता के साथ किराए के आवास में रहता है और माता-पिता किराए का भुगतान करते हैं, कर्मचारी एचआरए कटौती का दावा नहीं कर सकता है।

अगर अपनी कंपनी में HRA का दवा नहीं किया, तो क्या ?

क्लियर के अनुसार, यदि आप अपने नियोक्ता (employer) को किराए की रसीद समय पर जमा करने में सक्षम नहीं हैं और आपका नियोक्ता एचआरए पर टीडीएस काटता है, तो आप अभी भी कवर हैं।आप आयकर रिटर्न दाखिल करते समय एचआरए छूट का दावा कर सकते हैं और अपना रिटर्न दाखिल करते समय अपने कुल कर योग्य वेतन को एचआरए छूट राशि के साथ समायोजित कर सकते हैं।

इन बातों का रखे ख्याल;

1. यदि पति या पत्नी के नाम पर घर है तो HRA का दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि आयकर अधिनियम के अनुसार पति और पत्नी एक साथ रहते हैं।

2. नयी टैक्स व्यवस्था में एचआरए उपलब्ध नहीं है।

3. यदि आप जॉब पोस्टिंग के कारण किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, तो आप एचआरए और होम लोन दोनों में मूलधन के पुनर्भुगतान पर 1.5 लाख रुपये और भुगतान किए गए ब्याज पर 2 लाख रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं।

4. यहां तक ​​कि अगर एचआरए आपके वेतन का हिस्सा नहीं है, तो भी आप सेक्शन 80 जीजी के तहत एचआरए कटौती का दावा कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए लागू है जो अपने वेतन और स्व-नियोजित व्यक्तियों के हिस्से के रूप में एचआरए प्राप्त नहीं करते हैं।

5. आई.पी. पसरीचा एंड कंपनी के पार्टनर मानेत पाल सिंह ने कहा, “यदि किराए का भुगतान प्रति माह 50,000 रुपये से अधिक है तो टीडीएस काटा जाना आवश्यक है।

क्रिप्टो टैक्स इंटरनेशनल के मैनेजिंग पार्टनर अभिनव सोमानी ने कहा, अगर एचआरए लाभ के लिए माता-पिता को किराए का भुगतान करने की योजना बना रहे हैं, तो इन को शामिल किया जाना चाहिए।

पहला: माता-पिता और खुद के बीच एक रेंट एग्रीमेंट बनाये।

दूसरा: किराए का भुगतान करें और सहमत स्थान पर रहे।

तीसरा: माता-पिता को अपने आईटीआर में किराये की आय की घोषणा करनी होगी, जो संभावित रूप से उनकी टैक्स देनदारी को बढ़ा सकता है।

First Published - June 6, 2023 | 5:47 PM IST

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