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बिना PAN-Aadhaar के कैसे फाइल करें ITR? इन लोगों को मिली छूट, जानें पूरा प्रोसेस

काम न कर रहे पैन पर पेंडिंग रिफंड और इन रिफंड्स पर मिलने वाला ब्याज जारी नहीं किया जाएगा

Last Updated- July 19, 2023 | 5:09 PM IST
ITR Filing 2025

कई प्रवासी भारतीयों (NRIs) के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में पैन (PAN) के हिसाब से उनकी आवासीय स्थिति (रेजिडेंसियल स्टेटस) को ‘NRI’ के रूप में अपडेट नहीं किया गया होगा, जिसकी वजह से उनका पैन काम नहीं कर रहा होगा। इसकी वजह यह है कि उनका पैन कार्ड आधार के साथ लिंक नहीं है। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से राहत की खबर है लेकिन इसके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए गए नियमों का पालन करना होगा। डिपार्टमेंट ने कहा है कि जिन NRI के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें लिंकिंग प्रोसेस से छूट केवल तभी दी जाती है, जब वे इनकम टैक्स पोर्टल में जाकर अपने रेजिडेंशियल स्टेटस को प्रवासी (non-resident ) के रूप में अपडेट करते हैं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि प्रवासी भारतीय अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, भले ही उनका पैन काम न कर रहा हो। हालांकि, अगर आपका पैन कार्ड काम नहीं कर रहा है तो इसके बदले कुछ परेशानी झेलनी पड़ सकती है। जैसे-

1. काम न कर रहे पैन पर पेंडिंग रिफंड और इन रिफंड्स पर मिलने वाला ब्याज जारी नहीं किया जाएगा।

2. Section 206AA के अनुसार काम न कर रहे पैन के लिए ऊंची दर पर TDS कटौती की जरूरत होगी।

3.  Section 206CC के अनुसार काम न कर रहे पैन के लिए ऊंची दर पर TCS कलेक्ट करने की जरूरत होगी।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह भी स्पष्टीकरण दिया कि कई प्रवासी भारतीयों (NRI) और प्रवासी भारतीय नागरिकों (OCI) के पैन कार्ड काम नहीं कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ने पहले यह स्पष्ट कर दिया था कि NRI और OCI कार्ड धारकों के पास आधार नहीं होने पर उन्हें अपने आधार कार्ड (Aadhaar) को अपने पैन के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

NRI और विदेशी नागरिक जिनके पैन आधार से लिंक न होने के कारण काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें पैन को चालू करने के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ-साथ अपने रेजिडेंशियल स्टेटस का प्रूफ क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी (jurisdictional assessing officer- JAO) को जमा करना चाहिए। उन्हें पैन डेटाबेस में अपने रेजीडेंशियल स्टेटस को अपडेट करने का भी अनुरोध करना चाहिए।

JAO की डिटेल ई-फाइलिंग इसके ऑफिशियल पोर्टल पर मिल जाएगी।

अगर NRI ने  पिछले तीन मूल्यांकन वर्षों (Assessment Years) में से किसी भी साल में ITR फाइल किया है या उन्होंने क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी (JAO) को अपने रेजीडेंशियल स्टेटस के बारे में जानकारी दी है तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने NRI के रेजीडेंशियल स्टेटस की भी मैपिंग की है।

कब PAN नहीं करता काम ?

OCIs/विदेशी नागरिकों के पैन, जिन्होंने हो सकता है कि रेजिडेंट स्टेटस के तहत पैन के लिए अप्लाई किया हो लेकिन क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी (JAO) को अपनी रेजिडेंसियल स्टेटस को करेक्ट या अपडेट नहीं किया हो या पिछले 3 वर्षों में किसी भी समय ITR  फाइल नहीं किया है, ऐसे सभी लोगों के पैन काम नहीं कर रहे हैं।

First Published - July 19, 2023 | 5:09 PM IST

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