GST 2.0: नवरात्र की शुरुआत के साथ ही सरकार द्वारा जरूरी सामानों और वाहनों पर जीएसटी दरों में कटौती आज से लागू हो गई है। इस बदलाव से रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और वाहन सस्ते हो गए हैं, जिसका सीधा लाभ आम उपभोक्ताओं को मिलेगा।
सरकार ने जीएसटी सुधार के तहत चार स्लैब की जगह अब केवल दो मुख्य स्लैब रखे हैं – 5% और 18%। इसके अलावा, अल्ट्रा लग्जरी सामानों के लिए एक नया 40% का टैक्स ब्रैकेट भी तय किया गया है।
इस बदलाव से सामान की खरीददारी पर असर पड़ेगा और उपभोक्ताओं को पहले से कम कीमत में समान मिलेगा।
मुख्य बदलाव:
मुख्य स्लैब: 5% और 18%
विशेष/सिन स्लैब: 40% (तंबाकू, शराब, लग्जरी उत्पाद, ऑनलाइन गेमिंग आदि)
रोजमर्रा की सेवाएं और पर्सनल केयर:
सैलून, स्पा, जिम और योगा जैसी सेवाओं पर अब 5% GST लगेगा।
उदाहरण: 2,000 रुपए के सैलून बिल पर टैक्स घटकर 100 रुपए होगा, पहले यह 360 रुपए था।
ध्यान दें कि व्यवसायियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा।
घरेलू और जरूरी सामान:
साबुन, शैम्पू, शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट, टूथब्रश, डेंटल फ्लॉस, फेस पाउडर – अब 5% स्लैब में।
पर्चे वाले चश्मों पर टैक्स घटकर 5% हो गया।
साइकिल और पार्ट्स पर 12% की बजाय 5% GST लगेगा।
माउथवॉश अभी इस बदलाव में शामिल नहीं है।
घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स:
28% टैक्स वाली वस्तुएं अब 18% स्लैब में आ सकती हैं।
एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, डिशवॉशर, बड़े स्क्रीन टीवी, सीमेंट की कीमतें लगभग 7–8% तक कम हो सकती हैं।
ऑटोमोबाइल:
छोटे कार (1,200cc से कम इंजन) और टू-व्हीलर अब कम टैक्स स्लैब में।
लग्जरी कार और SUV पर टैक्स 40% के स्तर पर जारी।
बीमा और वित्तीय सेवाएं:
बीमा प्रीमियम पर छूट या कम टैक्स से मिडिल-इनकम परिवारों को लाभ, वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी।
ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स (ज़ोमैटो, स्विगी, मैजिकपिन) के डिलीवरी चार्ज पर 18% GST लगेगा। इससे हर ऑर्डर पर 2–2.6 रुपए अतिरिक्त खर्च बढ़ सकता है।
तंबाकू उत्पाद, शराब, पान मसाला
ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफॉर्म
पेट्रोलियम उत्पाद (GST के दायरे से बाहर)
लग्जरी सामान जैसे हीरे और कीमती रत्न
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। यह कदम ऐसे समय में आ रहा है जब कल, 22 सितंबर से, केंद्र सरकार का नया GST सुधार लागू होने वाला है। अभी तक प्रधानमंत्री के संबोधन का मुख्य विषय स्पष्ट नहीं है।
केंद्र की GST काउंसिल ने वस्तुओं और सेवाओं के लिए दो मुख्य कर दरें तय की हैं – 5% और 18%। इसके तहत 12% और 28% स्लैब को हटा दिया गया है। लगभग 99% वस्तुएं अब 12% की जगह 5% स्लैब में आ जाएंगी। वहीं, लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर 40% का अतिरिक्त टैक्स (सेस) लागू रहेगा। 28% स्लैब की लगभग 90% वस्तुएं अब 18% GST के अंतर्गत आएंगी। तंबाकू और उससे जुड़े उत्पाद 28% प्लस सेस वाले श्रेणी में ही रहेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सुधार आम जनता के लिए राहत और छोटे व्यापारियों के लिए कारोबार में आसानी लेकर आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे सिर्फ कर बदलाव नहीं, बल्कि एक “क्रांति” बताया और कहा कि इसे सरकार की तरफ से उपभोक्ताओं को दिवाली का तोहफा माना जा सकता है।